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Tuesday, October 1, 2013

आसाराम को नहीं मिला आराम, 11 अक्‍टूबर तक जेल में पीसेंगे चक्‍की


 जोधपुर। नाबालिग लड़की से यौन उत्‍पीड़न के मामले में जेल में बंद आसाराम बापू को अभी 11 अक्‍टूबर तक जेल में रहना होगा। जी हां जोधपुर की जिला एवं सत्र न्‍यायालय ने आसाराम की न्‍यायिक हिरासत 11 अक्‍टूबर तक बढ़ा दी है। मालूम हो कि आसाराम बापू की न्‍यायिक हिरासत आज समाप्‍त हो रही थी। वहीं मंगलवार को यानी कि कल आसाराम की जमानत याचिका पर राजस्‍थान हाईकोर्ट में सुनवाई की जायेगी। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी को अपना वकील नियुक्त किया है। प्राप्‍त जानकारी के मुताबिक आसाराम की अहम राजदार और छिंदवाड़ गुरुकुल की वार्डन शिल्‍पी उर्फ संचिता गुप्‍ता की भी चार दिन की रिमांड आज समाप्‍त हो गई है और उसपर भी सुनवाई आज ही होनी है। वहीं कोर्ट ने आसाराम बापू के खास सेवक और उनके कुकर्मों में भागीदार शिवा को भी 11 अक्‍टूबर तक के लिये जेल भेज दिया है। मालूम हो कि 1 सितम्बर से जेल में बंद आसाराम की सोमवार को होने वाली पेशी से पहले उनके समर्थक पुलिस से उलझ गए। आसाराम के सेशन कोर्ट में आने से पहले ही उनके सैकड़ों समर्थक कोर्ट परिसर के आस-पास बड़ी संख्या में एकत्र हो गए। यही नहीं काफी समर्थक अदालत के अंदर तक घुस गए। समर्थकों का भारी जमावड़ा देख पुलिस ने उनसे बाहर निकलने की बात कही तो वे उग्र हो गए। इसके बाद पुलिस ने लाठियां फटकार कर उन्हें वहां से खदेड़ा। भागमभाग में कुछ लोग चोटिल भी हो गए। वहीं आसाराम की अहम राजदार शिल्‍पी ने पूछताछ में कुछ ऐसे खुलासे किये हैं जो मंगलवार को आसाराम की जमानत में रुकावट डाल सकते हैं। शिल्‍पी ने पूछताछ में बताया कि नाबालिग लड़की से यौन उत्‍पीड़न एक सोची-समझी साजिश थी। नाबालिग को आसाराम के पास भेंजने को मजबूर करने के लिये ही भूत-प्रेत का साया होने तथा बीमार होने की झूठी कहानी गढ़ी गई थी।

यौन शोषण में ऐसे फंसे आसाराम HC से भी नहीं मिला आराम, जमानत खारिज

जोधपुर। आसाराम की जमानत की सारी उम्‍मीदें जब समाप्‍त हो गईं थी तब सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने काबिल वकील राम जेठमलानी ने उन्‍हें जमानत दिलाने का जिम्‍मा लिया था। राम जेठमलानी ने राजस्‍थान हाईकोर्ट से आसाराम की जमानत मांगी थी। मगर नाबालिग लड़की के यौन उत्‍पीड़न के आरोप में घिरे आसाराम बापू को आज हाईकोर्ट ने करारा झटका दिया है। राजस्‍थान हाईकोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले कल यानी कि सोमवार को जोधपुर जिला अदालत ने भी आसाराम को राहत नहीं दी थी। सोमवार को स्‍थानीय अदालत ने आसाराम बापू और उनके कुकर्मों में बराबर का भागीदारी शिवा की न्‍यायिक हिरासत 11 अक्‍टूबर तक के लिये बढ़ा दी थी। हाईकोर्ट में आसाराम की तरफ से दलील पेश करते हुए रामजेठ मलानी ने कहा कि लड़की शान-ओ-शौकत की जिंदगी जीना चाहती थी इसलिये उसने आसाराम को फंसाने की साजिश रची। वहीं पीडि़ता पक्ष की तरफ सरकारी वकील ने अदालत में आसाराम का मेडिकल रिपोर्ट पेश किया। इस रिपोर्ट में आसाराम को पेडोफाइल नामक बीमारी से ग्रसित बताया गया है। वहीं हाईकोर्ट ने राम जेठमलानी को फटकारा और कहा कि बिना किसी सबूत के उन्‍हें लड़की के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। मालूम हो कि यौन उत्‍पीड़न के आरोप में आसाराम को 1 सितंबर को और उसके कुछ दिन बाद ही उनके सहयोगी शिवा को गिरफ्तार किया गया था। वहीं आसाराम की सबसे अहम राजदार शिल्पी ने पिछले सप्ताह अदालत में आत्मसमर्पण किया था। शिल्पी पर 16 साल की लड़की को मनाई आश्रम भेजने का इंतजाम करने का आरोप है जहां आसाराम ने अगस्त में कथित रूप से उसका यौन उत्पीड़न किया था।